सावधान! अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो लगेगा भारी जुर्माना; जानें नई गाइडलाइंस ; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो सकता है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, जिन टैक्सपेयर्स ने यह प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की है, उन्हें अब भारी जुर्माने और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
पैन कार्ड के इनएक्टिव होने से आपकी बैंकिंग और निवेश गतिविधियों पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे न केवल आपके बैंक खाते के संचालन में दिक्कत आ सकती है, बल्कि म्यूच्यूअल फंड और ब्रोकर सेवाएं भी रोकी जा सकती हैं। इसके अलावा, जहां पैन अनिवार्य है, वहां आपको अधिक टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) का भुगतान करना होगा। सबसे बड़ी समस्या टैक्स रिफंड को लेकर होगी, क्योंकि इनएक्टिव पैन होने पर आपका रिफंड अटक सकता है।
नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपना पैन कार्ड बनवाया था, उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ₹1000 की लेट फीस (जुर्माना) देनी होगी। हालांकि, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके पैन बनवाया था, उनके लिए कुछ विशेष छूट दी गई थी, लेकिन अब नया साल शुरू होने के साथ ही समय सीमा समाप्त हो रही है और नियम कड़े किए जा रहे हैं।
अतः किसी भी प्रकार की वित्तीय असुविधा से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि आप जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करें। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो भविष्य में होने वाले सभी महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं और आपको कानूनी पेचीदगियों के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।







